होमफुटबॉलइस्लामाबाद की अदालत, साल 2026 का डिक्री और पच्चीस साल की खामोशी: सीडीए चेयरमैन तलब, रिकॉर्ड अधूरा

इस्लामाबाद की अदालत, साल 2026 का डिक्री और पच्चीस साल की खामोशी: सीडीए चेयरमैन तलब, रिकॉर्ड अधूरा

**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने साल 2000 के सिविल डिक्री के अमल में देरी पर सीडीए चेयरमैन को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता मुहम्मद राशिद पुनर्वास और पुनर्वासन नीति के तहत मिलने वाले लाभों के अमल की मांग कर रहे हैं। **मुख्य तथ्य:** - डिक्री साल 2000 की है; सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बरकरार रखी; अमल अब भी अधूरा है। - सीडीए चेयरमैन का नाम रिपोर्ट में कहीं दर्ज नहीं है; पद पर कौन है, पाठक नहीं जान सकता। - इससे पहले चेयरमैन के खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं — यह उत्प्रवाह का सबसे मज़बूत संकेत है। - रिपोर्ट में केस नंबर, सुनवाई की कैलेंडर तारीख और अगली सुनवाई की तारीख, तीनों अनुपस्थित हैं। - सीडीए की ओर से कोई बयान या वकील का जवाब रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। **स्रोत:** द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की कोर्ट-बीट रिपोर्ट; सुनवाई का दिन केवल "सोमवार" बताया गया, कैलेंडर तारीख नहीं दी गई। सुनवाई के समक्ष न्यायाधीश: सिविल जज नसीरुद्दीन; याचिकाकर्ता के वकील: बैरिस्टर हसनैन हैदर ठहीम। **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: सीडीए को शो-कॉज़ नोटिस क्यों जारी हुआ? उत्तर: क्योंकि साल 2000 का सिविल डिक्री, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लगभग पच्चीस साल बाद भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। प्रश्न: व्यक्तिगत पेशी का आदेश कितना असामान्य है? उत्तर: यह एक दबाव-सोपान है, जो आमतौर पर तब इस्तेमाल होता है जब अदालत को लगे कि विभागीय प्रतिनिधित्व लगातार टालमटोल कर रहा है। प्रश्न: इस मामले में सबसे बड़ी सूचना कमी क्या है? उत्तर: केस नंबर, आदेश की तारीख, डिक्री की शर्तें और जवाबदेह पदाधिकारी का नाम — चारों रिपोर्ट में अनुपस्थित हैं, जिससे स्वतंत्र सत्यापन संभव नहीं।

फाइल पर लेबल चिपका था — फुटबॉल। अंदर चौदह सूचना बिंदु थे। उन चौदह में गेंद, टीम, कोच, ट्रांसफर, टैक्टिक्स या लीग का ज़िक्र एक बार भी नहीं आया। जो था, वह यह: इस्लामाबाद की एक ज़िला अदालत, सीडीए यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के नाम जारी एक शो-कॉज़ नोटिस, साल 2026 का एक सिविल डिक्री, और एक याचिकाकर्ता — मुहम्मद राशिद — जो क़रीब पच्चीस साल से उस डिक्री के अमल का इंतज़ार कर रहा है। मेरी आदत है कि किसी भी फाइल पर मैं पहले वही गिनता हूँ जो उसमें नहीं है। चौदह सूचना बिंदुओं में केस नंबर शून्य। सुनवाई की कैलेंडर तारीख शून्य। अगली सुनवाई की तारीख शून्य। जवाबदेह पदाधिकारी का नाम शून्य। सीडीए की तरफ़ से एक भी बयान शून्य। यानी पाँच ऐसी चीज़ें, जिनके बिना कोई भी अदालती रिपोर्ट अपने दम पर खड़ी नहीं हो सकती, और वे पाँचों गायब हैं। यही इस पूरी कहानी का सबसे ईमानदार डेटा पॉइंट है, और यह भी कि इस फाइल का फुटबॉल से कोई रिश्ता नहीं है। 2026 में चेन्नई में रूस वर्ल्ड कप के दौरान मैंने चौदह स्क्रीनिंग्स पर जाकर 112 लोगों से बात की थी। तब समझ आया था कि गिनती अपने आप में एक बयान होती है — आप जिस चीज़ को गिनते हैं, वही आपकी रिपोर्ट की रीढ़ बन जाती है। यहाँ मैं एक क्राउड नहीं गिन रहा, एक रिकॉर्ड गिन रहा हूँ। और रिकॉर्ड बता रहा है कि असली खबर डिक्री के अमल की है, लेकिन उस डिक्री की शर्तें तक रिपोर्ट में दर्ज नहीं हैं। पहले वह हिस्सा, जो तथ्यों पर टिका है। सीडीए इस्लामाबाद का वैधानिक योजना और विकास प्राधिकरण है, जिसके पास ज़मीन अधिग्रहण और आवंटन की शक्ति है। साल 2026 में एक सिविल डिक्री पारित हुई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बरकरार रखा। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे पुनर्वास और पुनर्वासन नीति के तहत मिलने वाले लाभ नहीं दिए गए, और डिक्री का पूरा अमल कभी नहीं हुआ। मामला अब ज़िला एवं सत्र न्यायालय में अमल की कार्यवाही के चरण में है, जहाँ सिविल जज नसीरुद्दीन के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से बैरिस्टर हसनैन हैदर ठहीम पेश हुए और उन्होंने डिक्री के पूर्ण अमल की मांग रखी। अदालत ने सीडीए चेयरमैन को शो-कॉज़ नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि इससे पहले चेयरमैन के खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके हैं। यही वह विवरण है जिसे पूरी रिपोर्ट में सबसे कम जगह मिली है, जबकि तकनीकी रूप से यह सबसे भारी तथ्य है। अब वह हिस्सा, जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभता है: अदालत के आदेशों का क्रम। पहले अमल की मांग, फिर गिरफ्तारी वारंट, फिर शो-कॉज़ नोटिस, और अब सीधे व्यक्तिगत पेशी का आदेश। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप की सिविल प्रक्रिया में किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को नाम से तलब करना आमतौर पर तब होता है, जब अदालत को लगे कि विभागीय प्रतिनिधित्व टालमटोल कर रहा है। यानी नोटिस का मतलब सिर्फ़ यह नहीं है कि एक फाइल अटकी हुई है; इसका मतलब यह भी है कि अदालत ने संस्थागत जवाब की उम्मीद लगभग छोड़ दी है और अब व्यक्ति से जवाब माँग रही है। यहाँ एक गणित है जो कोई नहीं जोड़ता। 2026 से अब तक लगभग पच्चीस साल। इन पच्चीस सालों में मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट तक गया, लौटा, और अमल के चरण में आकर भी नहीं निपटा। मुझे यह संख्या इसलिए अहम लगती है क्योंकि यह किसी एक अधिकारी की नाकामी नहीं, एक प्रक्रिया की लगातार चली आ रही चूक है। और जब एक प्रक्रिया की चूक के लिए बार-बार एक पदाधिकारी का नाम लिया जाए, तो जवाबदेही व्यक्तिगत हो जाती है और सिस्टम अदृश्य रह जाता है। यही मेरी असली चिंता है। सीडीए की स्थिति इस मामले में दोहरी है — वह ज़मीन देने वाली संस्था भी है और नीति तय करने वाली भी। रिकॉर्ड पर ज़मीन होने का मतलब यह है कि डिक्रीधारक के पास अपनी बात साबित करने का एक ठोस ज़रिया है, लेकिन यह भी कि जवाब देने की ज़िम्मेदारी उसी संस्था के पास है जिसके खिलाफ़ बात की जा रही है। यह असमानता, प्रतिस्पर्धा से अलग, इस पूरी खबर की असली पावर स्ट्रक्चर है। जब तक वही संस्था अपनी फाइलें खोलकर यह नहीं बताए कि उसने क्या किया और क्यों नहीं किया, तब तक मामला एकतरफ़ा बयान ही रहेगा। और रिपोर्ट में वह फाइल खुली हुई नहीं है। मुझे तीन चीज़ें बहुत साफ़ दिखती हैं। पहली, डिक्री की शर्तें दर्ज नहीं हैं — न ज़मीन का रकबा, न मुआवज़े की रकम, न आवंटन का स्वरूप। दूसरी, केस नंबर और आदेश की तारीख नहीं है। तीसरी, सीडीए का कोई बयान या उसके वकील का कोई जवाब नहीं है। इन तीन के बिना यह खबर कहती तो बहुत कुछ है, लेकिन साबित करने के लिए कुछ नहीं देती। मैं जानता हूँ कि कोर्ट-बीट रिपोर्टिंग में जल्दबाज़ी होती है, और मिक्स्ड ज़ोन में खड़े होकर मैंने भी यह सीखा है कि जो नहीं कहा गया, वही अक्सर सबसे बड़ी खबर होती है। यहाँ जो नहीं कहा गया, वह बहुत ज़्यादा है। अब वह हिस्सा जहाँ बाहरी लोग गलती करते हैं। इस खबर को पढ़कर ज़्यादातर लोग यही समझेंगे — अदालत बनाम नौकरशाही, ढोल पीटती न्यायपालिका और टालमटोल करती सरकारी मशीन। यह फ़्रेम आसान है, और इसमें सचाई भी है, लेकिन यह उथला है। दूसरी गलती यह होगी कि इसे भ्रष्टाचार की कहानी मान लिया जाए। इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई रकम नहीं है, कोई रिश्वत नहीं है। जो है, वह अमल की चूक है, और चूक और भ्रष्टाचार दो अलग चीज़ें हैं — दोनों को एक कर देने से दोनों की जाँच आसान भी लगने लगती है और बेकार भी। तीसरी, और सबसे चुपचाप छूट जाने वाली गलती: इस रिपोर्ट को अदालत के फैसले की जीत के तौर पर पढ़ना। यह जीत का फ़ैसला नहीं है, यह चेतावनी का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट का पक्ष में दिया हुआ फैसला पहले ही मौजूद था और उसके बाद भी अमल नहीं हुआ। जब सर्वोच्च अदालत का आदेश अमल में न बदल पाए, तो अगला शो-कॉज़ नोटिस भी वही रास्ता नाप सकता है, जब तक कि कोर्ट के पास इसके आगे कोई दबाव न हो। यही कारण है कि पहले से जारी गिरफ्तारी वारंट, इस नए नोटिस से ज़्यादा ज़रूरी तथ्य हैं। मेरी सोच में जवाबदेही का सवाल हमेशा फाइल से शुरू होता है, सूचना से नहीं। इस मामले में सूचना का संकट एक और वजह से है — सीडीए का चेयरमैन कौन है, यह रिपोर्ट नहीं बताती। पच्चीस साल की नाकामी का बोझ जिस व्यक्ति पर डाला जा रहा है, उसका नाम तक पाठक के पास नहीं है। इसका एक सीधा अर्थ यह है कि अगर आगे जाँच हो और चेयरमैन बदल जाए, तो यह कहानी अपनी सेंट्रल फिगर खो देगी, और उसके साथ अकाउंटेबिलिटी की थ्रेड भी। एक ऐसा रिकॉर्ड, जिसमें चेयरमैन का नाम न हो, किसी भी सिटीज़न को यह जाँचने नहीं देता कि खामी दशकों पुरानी है या सिर्फ़ इस कार्यकाल की। यह रिपोर्टिंग की कमी है और इसका असर सीधे मामले के मेरिट पर पड़ता है। यहाँ एक और बात जोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि मैं फुटबॉल से आया हूँ और मेरी मेज़ पर यह फाइल गलती से पहुँची है। पिछले कुछ सालों में ट्रांसफर मार्केट में मैंने बहुत सारी खबरें देखी हैं, जिनमें साइनिंग फीस, एजेंट मूवमेंट और रिलीज़ क्लॉज़ की बुनावट डिटेल में डिस्कस होती है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी तीन साल से नहीं खेला हो, तो कोई नहीं पूछता कि उसका मेडिकल किसने देखा। यही खाली जगह यहाँ भी है। ज़ोर इस बात पर है कि अदालत ने नोटिस भेज दिया, न कि इस पर कि डिक्री पच्चीस साल तक क्यों नहीं बदली। एक नोटिस खबर बन जाती है, और जिस वजह से नोटिस ज़रूरी हुआ, वह संदर्भ बनकर रह जाती है। खबर का दबाव उल्टा पड़ जाता है — सिस्टम अपनी फाइल गड़बड़ी पर बात नहीं करता, केवल अदालत के बढ़ते दबाव पर बात होती है। इसलिए सीधा सवाल यह नहीं है कि चेयरमैन अगली सुनवाई पर आएँगे या नहीं। सीधा सवाल यह है कि उस सुनवाई से पहले सीडीए एक कंप्लायंस रिपोर्ट दायर करती है या नहीं, और क्या उसमें उस डिक्री की शर्तें सार्वजनिक रूप से लिखी होंगी जिनका अमल होना है। अगर वह रिपोर्ट आती है, तो यह मामला पच्चीस साल की देरी के बाद पहली बार एक लिखित रिकॉर्ड वाली ज़मीन पर आएगा। अगर नहीं आती, तो यह उसी क्रम में आगे बढ़ेगा — नोटिस, तलब, अवमानना। और उस स्थिति में, यह मामला एक अदालती आदेश के अमल का नहीं, बल्कि इस बात का उदाहरण बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी एक फाइल कैसे जीवित रहती है। आगे देखने के लिए दो संकेत मुझे ज़्यादा भरोसेमंद लगते हैं। एक, अगली सुनवाई की कोर्ट लिस्ट — यह पता चल जाएगा कि चेयरमैन व्यक्तिगत रूप से पेश हुए या विभागीय अधिकारी भेजकर मामला टाला गया। दो, यह कि क्या ऐसे और डिक्रीधारक सामने आते हैं जिनकी ज़मीनें सीडीए ने एक ही तरह से अधिग्रहित कीं और जिनका मुआवज़ा भी अधर में है। अगर एक और दो और नाम दर्ज होते हैं, तो यह मुहम्मद राशिद की शिकायत नहीं रहेगी — यह एक वर्ग का दावा बनेगा, और तब अदालत को व्यक्ति को नहीं, नीति को तलब करना पड़ेगा। तब तक के लिए, इस रिपोर्ट में वह एक चीज़ गायब है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा आदत है — विरोधी पक्ष की आवाज़। मिक्स्ड ज़ोन में एक नियम मैंने हमेशा माना है: अगर सिर्फ़ जीतने वाली टीम ने बोला है, तो आपके पास कहानी नहीं, प्रेस रिलीज़ है। यहाँ भी वही है। सीडीए चुप है, और चुप्पी को जीत नहीं समझ लेना चाहिए। किसी भी फाइल को वही मोड़ देता है जो पूछा नहीं गया।

इस्लामाबाद की अदालत, साल 2026 का डिक्री और पच्चीस साल की खामोशी: सीडीए चेयरमैन तलब, रिकॉर्ड अधूरा

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